नई दिल्ली। एनआईए ने मंगलवार को तेलंगाना के चेरला में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के कैडरों से ड्रोन, विस्फोटक सामग्री और एक लेथ मशीन की जब्ती से संबंधित मामले में दो भगोड़ों सहित तीन आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। एनआईए ने इससे पहले अगस्त 2023 में जासूसी करने और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए विभिन्न हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए सीपीआई (माओवादी) द्वारा फंडिंग से संबंधित मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए विशेष अदालत, नामपल्ली के समक्ष दायर अपने पहले पूरक आरोप पत्र में, आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने गिरफ्तार आरोपी कमला, एक माओवादी कैडर, साथ ही फरार भूमिगत कैडर, हिडमा और बड़े चोक्का राव उर्फ दामोदर पर आरोप लगाया है। उन पर आईपीसी की धारा 120बी, यूए(पी) अधिनियम की धारा 17, 18, 20, 38, 39, 40 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं। कमला और अन्य आरोपियों को माओवादियों को विस्फोटक और अन्य सामान पहुंचाने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने सुरक्षा बलों पर निगरानी रखने के लिए आग्नेयास्त्र, ड्रोन और हमले के लिए विस्फोटक बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन और खराद मशीन की खरीद का वित्तपोषण किया था। एनआईए की इस मामले में आगे की जांच जारी है।
एनआईए ने 3 और सीपीआई (माओवादी) सदस्यों पर आरोपपत्र दायर किया
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